Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) :
उत्तर प्रदेश के किसानों को खेती में फसल क्षति और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक अरब छः करोड़ उन्नीस लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। यह वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के अंतर्गत प्रदान की गई है।
भारत में केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गों के लोगो को लाभान्वित करना है। कुछ योजनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि अन्य में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो विशेष रूप से किसानों के लिए राहतकारी सिद्ध हुई है। इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी किसान की फसल बारिश, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित होती है, तो सरकार उसकी क्षति की भरपाई करती है। यह योजना किसानों को उनके नुकसान की भरपाई में सहायता करती है, जिससे वे आर्थिक संकट से उबर सकें।
यदि आप एक किसान हैं और Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी पात्रता की जानकारी प्राप्त करनी होगी। आइए इस आर्टिकल में और जानते हैं कि Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लाभार्थी कौन हैं और इसके लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : इन उद्येश्यों के लिए बनी हैं
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में स्थायी उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana योजना अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उनकी आय को स्थिर रखने, और उन्हें नवीनतम एवं आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है। इसके साथ ही, यह कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने में सहायक होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, और कृषि क्षेत्र की वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों को उत्पादन जोखिमों से भी सुरक्षा मिलेगी।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : मुआवजा इन स्थितयो में मिलेगा
किसानों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया में फसल बीमा कराना आवश्यक होता है। यदि किसी क्षेत्र में किसानों को क्षति होती है, तो सरकार वहां की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद मुआवजा प्रदान करती है। बीमा के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए फसलों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
फसल बीमा का दावा तब किया जा सकता है जब बुवाई से लेकर कटाई के बीच सूखा, बाढ़, कीटों का हमला, प्राकृतिक आग, बिजली गिरने, तूफान, ओलावृष्टि आदि जैसी स्थितियों में नुकसान होता है, जिसके बाद सर्वेक्षण किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, यदि काटी गई फसल को खेत में सुखाने के लिए छोड़ा जाता है, तो चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाता है। हालांकि, इस बीमा का कवरेज अधिकतम 14 दिनों के लिए होता है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : फसल बीमा के लिए इस तरह आवेदन
योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं। इसके बाद, आपको वेबसाइट की होमपेज पर किसान कॉर्नर दिखेगा उस पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट में दर्ज कर दे और फिर लॉगिन आप्शन पर क्लिक करें। इसके पश्चात, आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, राज्य आदि भरें। अंत में, आवेदन फार्म को सबमिट करें।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY : योजना की शर्ते
- इस योजना का लाभ केवल भारतीयों किसानो को ही मिलेगा |
- जो किसान किराये पर खेती करते हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं |
- इस योजना में माध्यम वर्ग के किसान को शामिल किया गया हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा किसान फायदा उठा सकते हैं |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक हैं |
- इस योजना के लिए आवेदक के पास बैंक खाता का पास बुक होना आवश्यक हैं |
- इस योजना के लिए आवेदक के पास खसरा नंबर होना अनिवार्य हैं |
- इस योजना के लिए आवेदक के पास बुवाई का प्रमाण पत्र होना जरुरी हैं |
- इस योजना के लिए आवेदक के पास जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज होना आवश्यक हैं |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : योजना के लिए आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आपको इसकीऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा |
- इसके बाद आपको वेबसाइट पर फार्मर कार्नर दिखा रहा होगा उस पर क्लिक करे |
- इसके बाद गेस्ट फार्मर विकल्प पर क्लिक कीजिये |
- इसके बाद में फार्म आयेगा उस फार्म में सभी जानकारी को भर दीजिये |
- फार्म को पूरा भरने के बाद captcha कोड को फिल करे |
- इसके बाद निचे क्रिएट यूजर पर क्लिक करे |
- अब पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर द्वारा लॉग इन कीजिये |
इस योजना का फायदा उठाने के लिए करने होंगे ये काम :
खरीफ और रबी फसलों के लिए जोखिम स्तर 80 प्रतिशत तय किया गया है। खड़ी फसल में सूखा, लंबे समय तक सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट और रोग, भू-स्खलन, बिजली गिरने से आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण फसल के नुकसान के लिए व्यापक जोखिम शामिल हैं।
बीमा फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर या फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती बारिश, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर भी लाभ मिलेगा। इसके लिए कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन के भीतर प्रभावित बीमित फसल के किसान को आपदा के 72 घंटे के अंदर भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 पर या कोप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से या अपने वित्तीय संस्थान, कृषि कार्यालय के जरिए लिखित में सूचित करना आवश्यक है।
किसान के साथ सर्वेयर आकलन के लिए जाएंगे :
आपदा के 72 घंटे के भीतर यदि कृषक द्वारा पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उसे 7 दिनों के भीतर निर्धारित फॉर्म में संबंधित बीमा कंपनी को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। हालांकि, 72 घंटे के भीतर सूचना देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसलों के नुकसान का आकलन बीमा कंपनी के सर्वेयर, संबंधित कृषक और स्थानीय कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर किया जाएगा। यदि अधिसूचित क्षेत्र में फसल के कुल बीमित क्षेत्र का 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान की सूचना मिलती है, तो उन कृषकों को, जिन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया है और जिन्होंने बीमा कंपनी को समय पर सूचना दी है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
योजना के फायदे :
संख्या : | मौसम | फसल | किसान द्वारा दिया हुआ बीमा शुल्क |
1. | खरीफ | खाद्य एवं तिलहन फसले (सभी अनाज, बाजरा, दाले) | S.I. or Acturial Rate 2% |
2. | रबी | खाद्य एवं तिलहन फसले (सभी अनाज, बाजरा, दाले) | S.I. or Acturial Rate 1.5% |
3. | खरीफ व रबी | वार्षिक बागवानी फसले | S.I. or Acturial Rate 5% |
क्या मैं इस योजना के अंतर्गत फसल बीमा प्राप्त कर सकता हूं, जबकि मैं भूमि का स्वामी नहीं हूं?
हां, यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के खेत में कृषि कार्य कर रहे हैं, तो आप इस योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा कराने के लिए योग्य हैं।
मैं एनसीआईपी में अपने बीमा प्रीमियम की गणना किस प्रकार कर सकता हूं?
आप https://pmfby.gov.in/ पर उपलब्ध बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ आप आवश्यक जानकारी भरकर प्रीमियम की गणना कर सकते
यदि केवल मेरी भूमि आपदा से ग्रसित हुई है, तो क्या मैं दावे के लिए योग्य हूं?
हां, आपको घटना के 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप या टोल फ्री नंबर, बीमा कंपनी, बैंक या संबंधित अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है, ताकि आप नुकसान के आकलन और दावे के लिए पात्र हो सकें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
आप जिस फसल को बोने की योजना बना रहे हैं, उसके संबंध में घोषणा के साथ-साथ खसरा, खतौनी, बैंक खाता विवरण और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
क्या मैं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वयं कर सकता हूँ?
जी हाँ, NCIP पर जाकर https://pmfby.gov.in/ अपना किसान लॉगिन खाता बनाएं और “किसान कॉर्नर” का चयन करें। लॉग इन करने के पश्चात, आप योजना के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे।
आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?
एनसीआईपी वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाकर “आवेदन स्थिति” विकल्प का चयन करें, फिर दिए गए संकेतों के अनुसार रसीद संख्या भरें और आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।
आपको फसल की रिपोर्ट कब करनी चाहिए ?
आपको फसल नुकसान की रिपोर्ट आपदा के 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप, टोल-फ्री नंबर या सीधे संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी चाहिए।
आपको फसल हानि की रिपोर्ट कब करनी चाहिए ?
आप फसल हानि की रिपोर्ट करने के लिए एनसीआईपी की वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाकर “फसल हानि की रिपोर्ट करें” विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप मोबाइल एप्लिकेशन, केंद्रीकृत टोल-फ्री नंबर, सीधे बीमा कंपनी के विशेष टोल-फ्री नंबर, या संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकार/जिला अधिकारियों के माध्यम से भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
आपको बीमा का दावा इस प्रकार करना हैं ?
किसान को आपदा के 72 घंटों के भीतर मोबाइल एप्लिकेशन, केंद्रीकृत टोल-फ्री नंबर, बीमा कंपनी के विशेष टोल-फ्री नंबर या संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकार/जिला अधिकारियों के माध्यम से फसल के नुकसान की सूचना देनी चाहिए। हालांकि, सूचना देने का प्राथमिक साधन फसल बीमा ऐप या केंद्रीकृत टोल-फ्री नंबर होना चाहिए। इसके बाद, नुकसान का आकलन और दावों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फसल बीमा ऐप में सही तरीके से भरी गई सूचना/आवेदन की आवश्यकता होगी।
मुझे कैसे ज्ञात होगा कि मुझे लाभ प्राप्त हुआ है?
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लाभ के हस्तांतरण की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो विशेष रूप से किसानों के लिए राहतकारी सिद्ध हुई है। इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी किसान की फसल बारिश, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित होती है, तो सरकार उसकी क्षति की भरपाई करती है। यह योजना किसानों को उनके नुकसान की भरपाई में सहायता करती है, जिससे वे आर्थिक संकट से उबर सकें।
पीएमएफबीवाई के तहत दावा राशि कितनी होती है?
भुगतान कुल बीमा राशि का 25% होगा, और इसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। इस नियम को राज्य सरकार द्वारा नामांकन की कट-ऑफ तिथि के 15 दिनों के भीतर सूचित करना आवश्यक है। यदि यह समय सीमा पार हो जाती है, तो कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
1. इस योजना के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक हैं |
2. इस योजना के लिए आवेदक के पास बैंक खाता का पास बुक होना आवश्यक हैं |
3. इस योजना के लिए आवेदक के पास खसरा नंबर होना अनिवार्य हैं |
4. इस योजना के लिए आवेदक के पास बुवाई का प्रमाण पत्र होना जरुरी हैं |
5. इस योजना के लिए आवेदक के पास जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज होना आवश्यक हैं |
किसानों को फसल बीमा के लिए कितनी राशि चुकानी होती है?
खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का समान प्रीमियम देना होता है। वहीं, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की दर 5% निर्धारित की गई है।
2024 में फसल बीमा कैसे चेक करें ?
1. सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा |
2. इसके बाद आपको वेबसाइट पर फार्मर कार्नर दिखा रहा होगा उस पर क्लिक करे |
3. इसके बाद गेस्ट फार्मर विकल्प पर क्लिक कीजिये |
4. इसके बाद में फार्म आयेगा उस फार्म में सभी जानकारी को भर दीजिये |
5. फार्म को पूरा भरने के बाद captcha कोड को फिल करे |
6. इसके बाद निचे क्रिएट यूजर पर क्लिक करे |
7. अब पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर द्वारा लॉग इन कीजिये
2024 में फसल बीमा कब उपलब्ध होगा?
1 जुलाई 2024 से फसल सप्ताह बीमा (Crop Insurance Week) की शुरुआत हो चुकी है. इसके अंतर्गत सरकार किसानों को अपनी खरीफ की फसलों का बीमा करने की सुविधा देता है|
किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करके फसल बीमा कैसे कर सकते हैं
सबसे पहले, उन्हें PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद, होम पेज पर मौजूद फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें।
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