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PM Awas Yojana 2.0: इस तरह करे आवेदन मिलेगा योजाना का लाभ, Full Details, Apply Online Link

By Kartik Saini

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PM awas Yojana 2.0
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Table of Contents

PM Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PM Awas Yojana 2.0) का आरंभ 2015 में किया गया था ताकि हर किसी को अपना घर मिल सके। PM Awas Yojana 2.0 के तहत, लाभार्थियों को सरकार से घर खरीदने या बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यदि आप भी PM Awas Yojana 2.0 का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बताएंगे।

केंद्र सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana 2.0) शुरू की थी ताकि हर किसी को अपना घर मिल सके। PM Awas Yojana 2.0 के तहत लाभार्थियों को घर खरीदने या बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, PM Awas Yojana 2.0 का लाभ करोड़ों लोगों ने उठाया है।

PM Awas Yojana 2.0 की विशेषता यह है कि इसका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। यदि आप भी PM Awas Yojana 2.0 का लाभ लेना चाहते हैं, तो हम आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बताएंगे। आप PM Awas Yojana 2.0 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन आवेदन करना एक बेहतर विकल्प है।

PM Awas Yojana 2.0: कैसे करे आवेदन

PM awas yojana 2.0
  • स्टेप 1: PM Awas Yojana 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट (pmayis.gov.in) पर जाएं।
  • स्टेप 2: फिर नागरिक मूल्यांकन (Citizen Assessment) पर क्लिक करें और तीन में से एक विकल्प चुनें।
  • स्टेप 3: अब अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जानकारी भरें और Check पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4: आप दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेंगे। यहां सभी जानकारी सही से भरें, क्योंकि गलत जानकारी से आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
  • स्टेप 5: सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और Save पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6: इसके बाद PM Awas Yojana 2.0 से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।

PM Awas Yojana 2024 : Full Details

PM Awas Yojana 2.0: आवश्यक दस्तावेज

  • पहचान के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं।
  • अगर आप अल्पसंख्यक हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें।
  • राष्ट्रीयता साबित करने के लिए पासपोर्ट दे सकते हैं।
  • इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप की कॉपी दें।
  • बैंक की जानकारी के लिए पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी दें।

PM Awas Yojana 2.0 क्या है?

PM Awas Yojana 2.0 (PM Awas Yojana 2.0) का उद्देश्य योग्य परिवारों/लाभार्थियों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/प्रवर्तकों के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवासों का निर्माण, खरीद या किराए पर ले सकें।

PM Awas Yojana 2.0 का कार्यान्वयन काल क्या होगा?

PM Awas Yojana 2.0 2024 से 2029 तक 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी।

PM Awas Yojana 2.0 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

EWS/LIG/MIG वर्ग के परिवार, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास देश में कहीं भी उनके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पक्का घर नहीं है, वे PM Awas Yojana 2.0 के तहत घर खरीदने/निर्माण करने या किराए पर लेने के लिए पात्र हैं।

क्या PM Awas Yojana के तहत कटे हुए लाभार्थी PM Awas Yojana 2.0 का लाभ उठा सकते हैं?

नहीं, PM Awas Yojana के तहत जो घर 31.12.2023 के बाद राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सिफारिश पर CSMC द्वारा कटे गए हैं, उन्हें PM Awas Yojana 2.0 में लाभ नहीं मिलेगा।

क्या एक लाभार्थी शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा पर होने पर पीएमएवाई-जी या PM Awas Yojana 2.0 से लाभ ले सकता है?

लाभार्थी अपनी क्षेत्राधिकार के अनुसार PM Awas Yojana-जी या PM Awas Yojana 2.0 में से किसी एक का लाभ उठा सकते हैं।

अगर मैंने पहले आवास योजनाओं का लाभ लिया है तो क्या होगा?

जो आवेदक पिछले 20 वर्षों में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन की किसी भी आवास योजना से लाभ उठा चुके हैं, वे PM Awas Yojana 2.0 के लिए पात्र नहीं होंगे।

PM Awas Yojana 2.0 के तहत ‘पक्का’ घर की परिभाषा क्या है?

‘पक्का’ घर एक ऐसा आवासीय इकाई है जो सभी मौसमों में रहने योग्य होती है। इसकी छत और दीवारें मजबूत, आधुनिक और टिकाऊ सामग्रियों जैसे कि जले हुए ईंट, सीमेंट या चूने से भरे पत्थर, सीमेंट कंक्रीट, लकड़ी, गैल्वनाइज्ड आयरन (जीआई) शीट, एश्बेस्टस शीट, मशीन से बने टाइल्स आदि से बनी होती हैं, चाहे फर्श कच्चा हो या नहीं।

लाभार्थी परिवार की परिभाषा योजना के तहत क्या है?

लाभार्थी वह परिवार है जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं।

EWS, LIG और MIG की परिभाषा योजना के लिए क्या है?

EWS परिवारों को उन परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है। LIG परिवारों को उन परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से लेकर ₹6 लाख तक है। MIG परिवारों को उन परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से लेकर ₹9 लाख तक है।

एक पूरा पक्का घर कैसे होना चाहिए?

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक नया पक्का घर में कम से कम 2 कमरे, रसोई और एक शौचालय/बाथरूम होना चाहिए।

PM Awas Yojana 2.0 के तहत एक पक्के घर में कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं होती हैं?

PM Awas Yojana 2.0 के तहत पक्के घर में अनिवार्य रूप से रसोई, शौचालय, बिजली और पानी का कनेक्शन होना चाहिए।

PM Awas Yojana 2.0 का दायरा क्या है?

PM Awas Yojana 2.0 सभी कानूनी नगरों को कवर करता है जो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं और बाद में अधिसूचित नगरों को भी शामिल करता है। इसमें अधिसूचित योजना क्षेत्र और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, जो राज्य कानून के तहत शहरी योजना और नियमन के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।

क्या नए अधिसूचित शहर PM Awas Yojana 2.0 में शामिल होंगे?

हाँ, PM Awas Yojana 2.0 के कार्यान्वयन के दौरान अधिसूचित शहरों को भी योजना में शामिल किया जाएगा, जो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के गजट अधिसूचनाओं और आवास और शहरी मामलों मंत्रालय (मोहुआ) की मंजूरी पर आधारित होगा।

क्या PM Awas Yojana 2.0 किसी विशेष लाभार्थी समूह पर ध्यान केंद्रित कर रहा है?

हाँ, PM Awas Yojana 2.0 विशेष समूहों पर भी ध्यान देती है जैसे कि सफाई कर्मी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि) योजना के तहत पहचाने गए स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू), झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग और अन्य समूह जो योजना के संचालन के दौरान पहचाने गए हैं।

क्या योजना किसी सामाजिक समूह को प्राथमिकता देगी?

हाँ, PM Awas Yojana 2.0 के तहत विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों और अल्पसंख्यकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

PM Awas Yojana 2.0 के तहत विभिन्न क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

PM Awas Yojana 2.0 चार क्षेत्रों के माध्यम से लागू किया जाएगा:
1. लाभार्थी द्वारा निर्माण (BLC)
2. साझेदारी में सस्ती आवास (AHP)
3. सस्ती किरायेदार आवास (ARH) 4. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)

PM Awas Yojana 2.0 के लाभ उठाने के लिए वर्टिकल कैसे चुनें?

लाभार्थी PM Awas Yojana 2.0 के चार वर्टिकल में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसके लिए वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय निकाय/प्रवर्तक की मदद ले सकते हैं या पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लाभार्थी PM Awas Yojana 2.0 के तहत आवास के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

जो लाभार्थी PM Awas Yojana 2.0 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे PM Awas Yojana 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल, सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से या अपने निवास स्थान के संबंधित शहरी स्थानीय निकायों/नगरपालिकाओं में जाकर आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते हैं।

आवेदन फॉर्म के साथ कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है?

लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाता विवरण, निर्धारित प्रारूप के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करने का Undertaking, BLC के मामले में भूमि स्वामित्व के दस्तावेज या राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/स्थानीय निकायों/पारिस्थितिकी संस्थानों द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।

PM Awas Yojana 2.0 के तहत विभिन्न श्रेणियों में स्वीकार्य घर के आकार क्या हैं?

BLC/AHP, ARH, ISS श्रेणियों के तहत 45 sqm, 60 sqm, 120 sqm के कार्पेट क्षेत्र तक के घरों का समर्थन किया जाएगा। PM Awas Yojana 2.0 के तहत 30 sqm के न्यूनतम कार्पेट क्षेत्र वाले घरों के निर्माण का भी समर्थन किया जाएगा, साथ ही बुनियादी ढांचे की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

कार्पेट क्षेत्र का मतलब क्या है?

यह वह क्षेत्र है जो दीवारों के भीतर होता है, असली क्षेत्र जहां कालीन बिछाया जाता है। इस क्षेत्र में आंतरिक दीवारों की मोटाई शामिल नहीं होती है।

PM Awas Yojana 2.0 के तहत आवास की मांग का आकलन कैसे किया जाता है?

शहर आवास की मांग का आकलन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करेंगे। मांग सर्वेक्षण के दौरान, शहर सभी योग्य लाभार्थियों को शामिल करेंगे, जिसमें विशेष ध्यान समूह भी शामिल हैं।

City Wise योजना क्या है?

City Wise योजना में शहर में योग्य लाभार्थियों की कुल और वार्षिक आवास मांग शामिल होगी, जिसमें विशेष ध्यान समूह के लाभार्थियों के विवरण और विभिन्न क्षेत्रों के तहत चयनित हस्तक्षेप शामिल हैं।

PM Awas Yojana 2.0 आवास की सस्ती कीमत को कैसे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है?

PM Awas Yojana 2.0 का उद्देश्य EWS, LIG और MIG वर्गों के लिए आवास की affordability को बढ़ाना है। यह वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करके योग्य शहरी परिवारों के लिए घर बनाना, खरीदना या किराए पर लेना आसान बनाता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण को इस योजना के तहत कैसे बढ़ावा दिया जाता है?

योजना के दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य है कि घर का मालिकाना हक महिला परिवार के मुखिया के नाम पर हो या पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त रूप से हो।

केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना में क्या अंतर है?

केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं वे होती हैं जो केंद्रीय एजेंसी द्वारा लागू की जाती हैं और 100% केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (CSS) वे होती हैं जो सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त पोषित होती हैं और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों या उनकी एजेंसियों द्वारा लागू की जाती हैं।

PM Awas Yojana 2.0 के तहत MIS की क्या भूमिका होगी?

PM Awas Yojana 2.0 का MIS योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एकीकृत वेब पोर्टल पर उपयोग किया जाएगा, जो सभी हितधारकों जैसे राज्य/संघ शासित प्रदेश/स्थानीय निकाय/सीएनए/पीएलआई आदि के लिए उपलब्ध होगा। इसमें प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, डैशबोर्ड और विश्लेषण के आधार पर वास्तविक समय में प्रगति दिखाई जाएगी, जिससे कार्यक्रम प्रबंधकों और नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। MIS में लाभार्थियों के लिए आवेदन करने और अपने आवेदन की स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक करने की सुविधा भी होगी।

लाभार्थी नेतृत्वित निर्माण Beneficiary Led Construction (BLC) क्या है?

PM Awas Yojana 2.0 का यह हिस्सा पात्र ईडब्ल्यूएस परिवारों को अपने खाली जमीन पर नए घर बनाने में मदद करेगा।

BLC वर्टिकल के तहत लाभ कैसे प्राप्त करें? या BLC वर्टिकल के तहत घर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

जो लाभार्थी इस वर्टिकल के तहत सहायता लेना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ ULBs/कार्यान्वयन एजेंसियों/एकीकृत वेब पोर्टल पर जाना होगा, जिसमें उनकी भूमि के स्वामित्व का प्रमाण शामिल है।

BLC वर्टिकल के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

BLC वर्टिकल के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
क. पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, पैन, मतदाता आईडी, पासपोर्ट आदि)
ख. पते का प्रमाण (राशन कार्ड, उपयोगिता बिल आदि)
ग. आय प्रमाण पत्र
घ. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़
ङ. एक हलफनामा जिसमें कहा गया हो कि लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं है।

केंद्र सहायता BLC वर्टिकल के तहत कैसे जारी की जाएगी?

केंद्र सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में तीन किस्तों 40:40:20 के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जारी की जाएगी। यह किस्तें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा घर के निर्माण की भौतिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं में पहचानी जाएंगी।

इस खंड के तहत घर बनाने के लिए क्या मानदंड हैं?

इस खंड के लाभार्थियों को 30-45 वर्ग मीटर के कार्पेट क्षेत्र का सभी मौसम में रहने योग्य पक्का घर बनाने की अनुमति दी जा सकती है। यह घर राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) में दिए गए भवन सुरक्षा और डिज़ाइन मानकों के अनुसार होना चाहिए।

क्या झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग BLC के तहत लाभ उठा सकते हैं?

यदि किसी नगरीय स्थानीय निकाय में झुग्गी-झोपड़ी को पक्का घर बनाने की आवश्यकता है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार केंद्रीय सहायता के लिए पात्र लाभार्थियों की परियोजनाओं/सूची का प्रस्ताव कर सकती है।

कैसे एक भूमिहीन लाभार्थी BLC वर्टिकल के तहत घर बनाता है?

भूमिहीन लाभार्थियों के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी लागत पर परिवार को विरासती, लेकिन गैर-हस्तांतरणीय भूमि अधिकार (पट्टे) प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे BLC वर्टिकल के तहत पात्र हो जाते हैं।

घरों के BLC वर्टिकल के तहत मंजूरी की प्रक्रिया क्या है?

नागरिकों/ULB/CSC से एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर, ULBs उन लाभार्थियों के लिए शहर-वार योजनाओं के अनुसार परियोजनाएँ तैयार करेंगी। इसे राज्य स्तर की स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC) द्वारा राज्य/UT स्तर पर मंजूर किया जाना चाहिए और अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (CSMC) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य और लाभार्थी का योगदान BLC योजना के तहत घर प्राप्त करने के लिए क्या होगा?

राज्य को केंद्रीय सहायता के अनुसार अपनी न्यूनतम हिस्सेदारी देना अनिवार्य है, और घर के निर्माण की बाकी लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय सरकार से परियोजनाओं की मंजूरी के बाद लाभार्थियों को धन जारी कर सकते हैं?

हाँ, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र SLSMC/CSMC द्वारा अनुमोदित योग्य लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता की प्रतीक्षा किए बिना अपनी हिस्सेदारी से वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी कर सकते हैं, ताकि कार्य शुरू किया जा सके।

लाभार्थी BLC घटक के तहत निर्माण के लिए ऋण ले सकते हैं?

हाँ, लाभार्थी BLC घटक के तहत केंद्रीय सहायता के अलावा बैंकों या आवास वित्त कंपनियों से ऋण ले सकते हैं, लेकिन उन्हें PM Awas Yojana 2.0 के ISS वर्टिकल के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

क्या नवोन्मेषी निर्माण सामग्री और तकनीकों का उपयोग BLC घरों के निर्माण में किया जा सकता है?

हाँ, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लाभार्थियों के बीच नवोन्मेषी निर्माण सामग्री और तकनीकों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी गई है, जो घर में तापीय आराम, ऊर्जा दक्षता और आपदा प्रतिरोध को बढ़ाएगी।

ULB का BLC वर्टिकल को लागू करने में क्या भूमिका है?

ULB योग्य लाभार्थियों की पहचान/सत्यापन करने, योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार करने और उसे SLSMC और CSMC में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, ULBs का काम घरों की समय पर पूर्णता की निगरानी करना और निर्माण के मील के पत्थरों के आधार पर लाभार्थियों को धन वितरित करना भी है।

BLC परियोजनाओं की प्रगति कैसे देखी जाती है?

प्रगति की निगरानी के लिए मासिक वित्तीय और भौतिक प्रगति रिपोर्टें ULBs/कार्यान्वयन एजेंसियों/SLNAs द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। राज्य/UT अधिकारियों द्वारा ग्राउंड लेवल पर समय-समय पर निरीक्षण और SLSMC द्वारा समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, घरों की प्रगति को विभिन्न चरणों में जियो-टैगिंग और अन्य डिजिटल मानकों के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा, ताकि हर निर्माण चरण में प्रत्येक घर की प्रभावी निगरानी की जा सके।

एक घर के निर्माण के कितने चरणों को भू-टैगिंग में शामिल किया जाना चाहिए?

भू-टैगिंग के लिए घरों के पांच निर्माण चरणों को शामिल किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार भू-टैगिंग के चरणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

क्या BLC वर्टिकल के तहत घरों का जियो-टैगिंग लाभार्थियों द्वारा किया जा सकता है?

हाँ, लाभार्थियों को घरों की प्रगति को जियो-टैग करने की अनुमति होगी। इसके बाद, ULB प्राधिकरण जियो-टैगिंग की स्थिति की निगरानी करेंगे और लाभार्थी द्वारा कैप्चर की गई स्थिति को मंजूरी देंगे ताकि फंड जारी किया जा सके। ULB को लाभार्थी द्वारा अपलोड करने के 15 दिनों के भीतर जियो-टैगिंग को मंजूरी देनी होगी, अन्यथा सिस्टम द्वारा जियो-टैगिंग अपने आप मंजूर हो जाएगी।

AHP वर्टिकल के तहत कितने मॉडल हैं?

1. सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों और पैरास्टेटल द्वारा घरों का निर्माण
2. निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा घरों का निर्माण

EWS घरों की बिक्री कीमतें AHP वर्टिकल के तहत कैसे तय की जाएंगी?

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र SLSMC के माध्यम से EWS घरों की बिक्री कीमत का ऊपरी सीमा तय कर सकते हैं, जो कि कार्पेट क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर में होगी। बिक्री कीमतें तय करने से AHP परियोजनाएं लाभार्थियों के लिए सस्ती और सुलभ बन जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों और पैरास्टेटल्स के लिए AHP के लिए किन मुख्य कारकों पर विचार करना चाहिए?

AHP परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए भूमि का बिना किसी बंधन के स्वामित्व दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है। एजेंसी को AHP परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत DPR तैयार करना होगा, जिसमें आवास और सभी बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रावधान शामिल होने चाहिए, साथ ही सभी हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी स्पष्ट होनी चाहिए।

एक मिश्रित आवास परियोजना में न्यूनतम कितने EWS घर बनाने की आवश्यकता है?

एक किफायती आवास साझेदारी परियोजना EWS के लिए विशेष हो सकती है या विभिन्न श्रेणियों के लिए घरों का मिश्रण हो सकता है, लेकिन यह केंद्रीय सहायता के लिए तभी योग्य होगी जब परियोजना में कम से कम 25% घर EWS श्रेणी के हों और एकल परियोजना में सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों और उप-राज्य संस्थाओं के तहत कम से कम 100 EWS घर हों।

AHP परियोजनाओं में ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर कौन प्रदान करेगा?

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अपने संसाधनों से परियोजना स्थल तक ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगे। ये प्रावधान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सस्ती आवास नीतियों का हिस्सा होंगे।

क्या AHP वर्टिकल में स्थायी झुग्गियों के लिए आवास परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं?

हाँ, AHP वर्टिकल के तहत, राज्य/संघ शासित प्रदेश भी स्थायी झुग्गियों के लिए पुनर्विकास या इन-सिटू सुधार परियोजनाएं प्रस्तावित कर सकते हैं, जिनमें जर्जर भवन सरकारी/ULB/सार्वजनिक भूमि पर स्थित हैं। इसके तहत, मौजूदा झुग्गियों को ध्वस्त करके बहु-तल भवन के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक बुनियादी ढांचा होगा।

क्या अस्थायी झुग्गियों के लिए आवास परियोजनाएं AHP वर्टिकल में शुरू की जा सकती हैं?

हाँ, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र “अस्थायी झुग्गियों” के पुनर्वास के लिए परियोजनाएं प्रस्तावित कर सकते हैं, जो पर्यावरणीय रूप से खतरनाक स्थलों पर स्थित हैं। इसके लिए नए आवास कॉलोनियों/समूह घरों का निर्माण किया जा सकता है, जो वैकल्पिक भूमि पर सभी बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करें।

विकास/उन्नयन के बाद क्या टेनेबल झुग्गियों को भी डि-नोटिफाई करना होगा?

हाँ, AHP वर्टिकल के तहत विकसित सभी झुग्गियों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अनिवार्य रूप से डि-नोटिफाई किया जाएगा।

घरों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है?

AHP परियोजनाओं में पहचाने गए योग्य लाभार्थियों को घरों का आवंटन SLSMC द्वारा स्वीकृत पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। AHP परियोजनाओं में आवंटन करते समय, विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के साथ ग्राउंड फ्लोर या निचले फ्लोर पर घर आवंटित किए जा सकते हैं।

लाभार्थी क्या AHP परियोजनाओं के तहत स्वामित्व वाले घर को बेच सकता है?

नहीं, लाभार्थी घर नहीं बेच सकेगा क्योंकि इन घरों पर AHP के तहत कब्जे की तारीख से कम से कम 5 साल का अनिवार्य लॉक-इन अवधि होगी।

निजी क्षेत्र के AHP परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कौन-सा प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

विशेष EWS श्रेणी और मिश्रित आवास परियोजनाओं के लिए, इच्छुक डेवलपर आवश्यक विवरण के साथ परियोजना प्रस्ताव संबंधित ULB को जांच और SLSMC की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा, ताकि CSMC की स्वीकृति और परियोजना को एकीकृत वेब पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जा सके। स्वीकृति के बाद, इन परियोजनाओं को PMAY-U 2.0 के तहत ‘व्हाइटलिस्टेड प्रोजेक्ट’ माना जाएगा और डेवलपर विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा, जैसा कि योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लेखित है। ये परियोजनाएँ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पात्रता मानदंडों का पालन करेंगी।

AHP परियोजनाओं में नवोन्मेषी निर्माण तकनीक का उपयोग करने के लिए कितना अतिरिक्त अनुदान निर्धारित किया गया है?

AHP परियोजनाओं को नवोन्मेषी निर्माण तकनीकों के लिए ₹1,000 प्रति वर्ग मीटर तक 30 वर्ग मीटर के कालीन क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (TIG) दिया जाएगा, जिसे MoHUA द्वारा GHTC/PACS के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें भी केंद्रीय TIG के अनुपात में अपने संसाधनों से AHP परियोजनाओं के लिए TIG प्रदान कर सकती हैं।

लाभार्थियों को निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स में खुले बाजार से घर कैसे मिलेंगे?

योग्य EWS लाभार्थी खुले बाजार से व्हाइटलिस्टेड निजी प्रोजेक्ट्स में घर खरीद सकते हैं और अपने हाउसिंग वाउचर का उपयोग कर सकते हैं।

केंद्र सरकार की सहायता निजी क्षेत्र के AHP प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे जारी की जाएगी?

इस AHP श्रेणी के तहत, केंद्र सरकार EWS श्रेणी के लाभार्थियों को Redeemable Housing Vouchers (RHV) के रूप में सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे PMAY-U 2.0 में सूचीबद्ध निजी प्रोजेक्ट्स से घर खरीद सकें।

प्रोजेक्ट्स का व्हाइटलिस्टिंग क्या है?

“व्हाइटलिस्टेड प्रोजेक्ट” पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक ऐसा आवासीय प्रोजेक्ट है जो केवल ईडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी घरों के संयोजन के लिए है, जो पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और जिसे एसएलएसएमसी और सीएसएमसी द्वारा मंजूरी दी गई है।

निजी डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स के व्हाइटलिस्टिंग के लिए कैसे आवेदन करेंगे?

निजी डेवलपर्स को व्हाइटलिस्टिंग के लिए अपने प्रोजेक्ट प्रस्तावों को आवश्यक जानकारी के साथ संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (ULB) में जमा करना होगा। इन प्रस्तावों की जांच ULB द्वारा की जाती है और फिर SLSMC के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाती है। SLSMC द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, प्रोजेक्ट CSMC द्वारा स्वीकृत होता है और एकीकृत वेब पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाता है।

क्या हैं रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर्स (RHV)?

रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर्स (RHV) एक प्रकार की केंद्रीय सहायता है जो पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत निजी क्षेत्र के एएचपी परियोजनाओं के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाती है। ये वाउचर्स लाभार्थियों द्वारा व्हाइटलिस्टेड एएचपी परियोजनाओं या ओपन मार्केट परियोजनाओं में घर खरीदने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

AHP परियोजनाओं के पूरा होने का अनुमानित समय क्या है?

AHP के तहत सभी परियोजनाओं को वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के 24-36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो परियोजनाएं नवीनतम और वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग करती हैं, उन्हें सभी वैधानिक अनुमोदन मिलने के बाद 18-24 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

AHP परियोजनाओं में भू-टैगिंग कैसे की जाएगी?

AHP परियोजनाओं की भू-टैगिंग पांच निर्माण चरणों में की जाएगी, जैसे कि लेआउट, नींव/प्लिंथ, सुपर स्ट्रक्चर, फिनिशिंग और पूर्णता चरण। भू-टैगिंग के तहत, परियोजना का स्थान, परियोजना में टावरों की संख्या और एक टावर में फ्लैटों की संख्या BHARAT ऐप के माध्यम से कैप्चर की जाएगी।

सस्ती किरायेदार आवास (ARH) का उद्देश्य क्या है?

ARH का लक्ष्य शहरी निवासियों के लिए सस्ती और स्वच्छ किरायेदार आवास प्रदान करना है, जो घर नहीं खरीदना चाहते लेकिन उन्हें अस्थायी आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने/खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है।

ARH को कैसे लागू किया जाएगा? इसे दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा:

i. मॉडल-1: मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARH में बदलना।
ii. मॉडल-2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों के कर्मचारियों, औद्योगिक संपत्तियों, संस्थानों और अन्य पात्र EWS/LIG परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराए के आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना।

ARH वर्टिकल के तहत लक्षित लाभार्थी कौन हैं?

ARH वर्टिकल EWS/LIG लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किरायेदार आवास बनाएगा, जिसमें शहरी प्रवासी, बेघर, गरीब, औद्योगिक श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, निर्माण श्रमिक, शहरी गरीब (सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि) शामिल हैं। इसके अलावा, बाजार/व्यापार संघों, शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र, और संविदा कर्मचारियों के साथ काम करने वाले प्रवासी भी शामिल हैं।

योग्य लाभार्थी जो किराए के आवास की तलाश कर रहे हैं, उन्हें ARH के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी?

लाभार्थी उपलब्ध ARH स्टॉक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें परियोजना विवरण, किराए की जानकारी और परियोजना के अनुसार अधिभोग स्थिति शामिल है। यह जानकारी ULB/कॉन्ट्रैक्टर/संस्थान द्वारा एकीकृत वेब पोर्टल और संबंधित ULB की वेबसाइट पर रोजाना अपडेट की जाएगी।

किरायेदार ARH में कितने समय तक रह सकते हैं?

ARH के तहत, योग्य किरायेदारों को एक किरायानामा पर हस्ताक्षर करके एक घर किराए पर दिया जाएगा, जिसमें रहने की अवधि सहित लागू नियम और शर्तें शामिल होंगी। किरायेदार अनुबंध की शर्तों का पालन करेंगे और बिना किसी विवाद के परिसर को खाली करेंगे।

क्या छात्रों को ARH के तहत आवास मिल सकेगा?

हाँ, EWS/LIG श्रेणी के छात्र ARH का लाभ उठा सकते हैं।

ARH के विभिन्न मॉडल के तहत किराया क्या होगा?

मॉडल-1 के तहत, ARH परियोजनाओं का प्रारंभिक किफायती किराया स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा। इसके बाद, किराया हर दो साल में 8% बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर 5 वर्षों में 20% से अधिक नहीं बढ़ सकता। यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा।
मॉडल-2 के तहत, ARH परियोजनाओं का प्रारंभिक किफायती किराया स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर संस्थाओं द्वारा तय किया जाएगा। इसके बाद, किराया हर दो साल में अधिकतम 8% बढ़ाया जाएगा।

ARH पर कौन सा कानून और अधिनियम लागू होगा?

ARH पर मॉडल टेनेसी एक्ट (MTA) या उनके मौजूदा कानूनों में MTA के अनुसार संशोधन लागू होगा, ताकि जल्दी समाधान हो सके।

एक संविदाकार कौन है?

संविदाकार एक सार्वजनिक/निजी एजेंसी, संगठन, औद्योगिक निकाय/संघ या संस्था हो सकती है जो मॉडल-1 के तहत एआरएच को लागू करती है।

एक concesionaire का चयन कैसे किया जाएगा?

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय निकाय/पारस्थानीय संस्थाओं द्वारा एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से concesionaire का चयन किया जा सकता है।

क्या केंद्रीय/राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों/पारास्टेटल्स के तहत बनाए गए घरों को एआरएचसी में शामिल किया जा सकता है?

हाँ, विभिन्न योजनाओं के तहत बने खाली घरों को एआरएचसी में बदला जा सकता है।

क्या निजी एजेंसियों द्वारा बनाए गए घरों को ARHCs में शामिल किया जा सकता है?

नहीं, केवल केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/पारस्थातल द्वारा बनाए गए खाली घरों को ही ARHCs में बदला जा सकता है।

एक मॉडल-1 के तहत, एक concesionaire की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी?

Concessionaire खाली घरों को रहने योग्य बनाने के लिए निवेश करेगा, जैसे कमरों/इमारतों की मरम्मत करना और पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़कें आदि जैसी आंतरिक बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना। Concessionaire ARHCs के समग्र संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें किराया संग्रह करना भी शामिल है।

ARH का मॉडेल-1 के तहत निगरानी तंत्र क्या होगा?

मॉडल-1 के तहत ARHCs का कार्य concerned राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निगरानी किया जाएगा।

ARH मॉडल-2 के तहत किस प्रकार का आवास प्रदान किया जाता है?

इस मॉडल के तहत बने ARH में एकल/दोहरी बेडरूम और डॉर्मिटरी का मिश्रण होगा। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रति व्यक्ति का कालीन क्षेत्र 6 वर्ग मीटर से कम न हो।

क्या मॉडल-2 के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध है?

केंद्रीय सहायता तकनीकी नवाचार अनुदान (TIG) के रूप में है, जो केवल उन परियोजनाओं के लिए है जो तेज, टिकाऊ, संसाधन-कुशल और आपदा-प्रतिरोधी निर्माण के लिए नवोन्मेषी और वैकल्पिक तकनीक का उपयोग करती हैं। MoHUA प्रति वर्ग मीटर ₹3,000 की दर से 60 वर्ग मीटर (आंतरिक बुनियादी ढांचे सहित) तक TIG जारी करेगा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ARH वर्टिकल के तहत राज्य हिस्से के रूप में प्रति वर्ग मीटर ₹2,000 जारी करेगी।

क्या मॉडल-2 के तहत डबल बेडरूम के लिए कोई सीमा है?

किसी भी ARH प्रोजेक्ट में डबल बेडरूम के रूप में अधिकतम 1/3 आवास इकाइयों (33%) की सीमा मान्य है।

क्या मॉडल-2 के तहत RAH वर्टिकल में कोई व्यावसायिक उपयोग की अनुमति है?

हाँ, मॉडल-2 के तहत ARH प्रोजेक्ट के कुल क्षेत्र का 10% व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति होगी।

केंद्र सरकार की सहायता मॉडल-2 एआरएच योजना के तहत कैसे जारी की जाएगी?

TIG की केंद्रीय सहायता MoHUA द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेशों को तीन किस्तों में 40:40:20 के अनुपात में जारी की जाएगी।

ARH परियोजनाओं के निर्माण के लिए मॉडल-2 के तहत TIG का उपयोग करते समय अधिकतम समय क्या है?

TIG का उपयोग करने वाली परियोजनाओं को सभी कानूनी अनुमतियों के मिलने के बाद 18-24 महीनों के भीतर पूरा करना चाहिए।

क्या पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करने वाले ARH प्रोजेक्ट्स मॉडल-2 के तहत TIG का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे?

नहीं, TIG केवल नवोन्मेषी निर्माण तकनीकों का उपयोग करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए लागू है। हालांकि, प्रोजेक्ट अन्य लाभों/प्रोत्साहनों के लिए योग्य होगा जो राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों की सस्ती आवास नीतियों के तहत निर्धारित हैं।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) का उद्देश्य क्या है?

PMAY-U 2.0 योजना का ISS भाग EWS/LIG/MIG परिवारों को होम लोन पर सब्सिडी का लाभ देगा।

योग्यता के लिए ब्याज सब्सिडी की कटऑफ तिथि क्या है ISS वर्टिकल के तहत?

सब्सिडी उन होम लोन पर दी जाएगी जो 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए हैं, जो EWS/LIG और MIG के योग्य लाभार्थियों के लिए घर खरीदने/फिर से खरीदने/निर्माण के लिए हैं।

इस वर्टिकल के तहत कितनी सब्सिडी दी जा सकती है?

योग्य लाभार्थियों को ISS के तहत अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।

ISS योजना के तहत लाभ उठाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लाभार्थी जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख तक है, LIG (निम्न आय समूह) के लाभार्थी जिनकी आय ₹ 3 लाख से ₹ 6 लाख तक है, और MIG (मध्यम आय समूह) के लाभार्थी जिनकी आय सीमा ₹ 6 लाख से ₹ 9 लाख तक है, ISS योजना के लिए पात्र होंगे।

लाभार्थी को ISS वर्टिकल के तहत सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा?

ISS के तहत सब्सिडी सीधे लाभार्थी के होम लोन खाते में जमा की जाएगी और इसके अनुसार मूलधन की राशि कम हो जाएगी। इससे पात्र लाभार्थियों की EMI और लोन की अवधि में कमी आएगी।

आवेदन करने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में पहचान पत्र (आधार कार्ड और पैन कार्ड), पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं जो MoHUA या PLIs द्वारा बताए गए हैं।

लाभार्थी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करेगा?

जो लाभार्थी सब्सिडी लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी मांग को पंजीकृत करना होगा और होम लोन के लिए PLI विवरण एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान करना होगा।

मैं कैसे जानूँगा कि मैं ISS के लिए योग्य हूँ?

लाभार्थी अपने योग्य होने की जानकारी निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर एकीकृत वेब पोर्टल पर प्राप्त कर सकता है:
i. भारत में कहीं भी घर न होने की शपथ, सिवाय उस घर के जो खरीदा या बनाया जा रहा है
ii. पिछले 20 वर्षों में किसी भी आवास योजना का लाभ न लेने की घोषणा
iii. परिवार की आय ₹9 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
iv. होम लोन ₹25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए
v. घर की कीमत ₹35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
vi. घर का कार्पेट क्षेत्र 120 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए

लाभार्थी को ब्याज सब्सिडी कैसे मिलेगी?

सब्सिडी 5 साल की किस्तों में DBT के माध्यम से ऋण खातों में जारी की जाएगी, बशर्ते कि ऋण मानक और सक्रिय हो जब सब्सिडी जारी की जाए और मूलधन का 50% से अधिक बकाया हो।

किसी सब्सिडी के लिए पात्रता के लिए अधिकतम ऋण राशि और अधिकतम घर की कीमत क्या है?

इस श्रेणी के तहत केवल ₹25 लाख तक के ऋण और ₹35 लाख तक के घर की कीमत सब्सिडी के लिए योग्य होंगे। यह मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों पर लागू है।

क्या एक लाभार्थी 12 साल से कम अवधि के लिए ऋण ले सकता है और फिर भी सब्सिडी के लिए पात्र रह सकता है?

हाँ, लेकिन ऋण की अवधि कम से कम 5 साल होनी चाहिए ताकि सब्सिडी के लिए पात्रता बनी रहे।

क्या ISS वर्टिकल के तहत आवेदन करते समय लाभार्थियों से प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी?

PM Awas Yojana के तहत पात्र ऋण राशि तक के आवास ऋण के लिए पीएलआई लाभार्थियों से कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेगा।

क्या मैं ISS वर्टिकल के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के बाद अपनी आवेदन स्थिति/सबसिडी रिलीज़ की जांच कर सकता हूँ?

आवेदक अपनी आवेदन स्थिति जैसे पंजीकरण, जांच, दावा स्वीकृति और सबसिडी रिलीज़ की तारीख और राशि आदि की जांच अपने यूनिक यूजर कोड/आवेदन आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके एकीकृत वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन पर जाकर कर सकते हैं।

एक लाभार्थी के सक्रिय ऋण खाते को किस स्थिति में सब्सिडी नहीं दी जाएगी?

यदि लाभार्थी का ऋण खाता एनपीए है या मूल ऋण राशि का बकाया 50% से कम है, तो सब्सिडी जारी नहीं की जाएगी।

क्या सब्सिडी की राशि निश्चित है या यह ऋण राशि पर निर्भर करती है?

सबसिडी की राशि निश्चित नहीं है, बल्कि यह ऋण राशि पर निर्भर करती है। हालांकि, अधिकतम ब्याज सबसिडी की सीमा ₹1.80 लाख है, जो कि ₹8 लाख के ऋण पर 12 साल की अवधि के लिए दी जाती है। यदि ऋण राशि ₹8 लाख से कम है या अवधि 12 साल से कम है, तो सबसिडी की राशि कम होगी और इसे प्रो-रेट आधार पर गणना की जाएगी। एक लाभार्थी ₹8 लाख से अधिक, अधिकतम ₹25 लाख का ऋण ले सकता है, लेकिन ₹8 लाख से अधिक के ऋण पर सबसिडी नहीं दी जाएगी।

घर के लिए ISS वर्टिकल के तहत अधिकतम अनुमति प्राप्त कार्पेट क्षेत्र क्या है?

EWS/LIG और MIG के लिए इस घटक के तहत कार्पेट क्षेत्र 120 वर्ग मीटर तक होगा।

प्राथमिक ऋण संस्थाएँ (PLIs) कौन हैं?

वित्तीय संस्थाएँ जो उन उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत गृह ऋण देती हैं, जिन्होंने किसी एक CNA के साथ समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें इस योजना के लिए PLIs कहा जाता है।

क्या लाभार्थी को घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए ऋण मिलेगा ताकि वह ISS के तहत सब्सिडी का दावा कर सके?

नहीं, जमीन खरीदने के लिए सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

यदि EWS/LIG और MIG का लाभार्थी अपनी जमीन पर घर बनाना चाहता है, तो क्या वह ISS के तहत सब्सिडी के लिए योग्य है?

हाँ, लेकिन घर का कालीन क्षेत्र योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार 120 वर्ग मीटर से कम होना चाहिए।

लाभार्थी क्या सीधे प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस (PLIs) के माध्यम से ISS के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, लाभार्थी को ISS वर्टिकल का लाभ पाने के लिए केवल PMAY-U 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

क्या ISS के तहत सब्सिडी मरम्मत के काम या मौजूदा घर में रसोई, बाथरूम आदि जोड़ने जैसे निर्माण कार्य पर लागू होगी?

नहीं, ISS के तहत सब्सिडी मरम्मत कार्य या मौजूदा घर में रसोई, बाथरूम आदि जोड़ने जैसे निर्माण गतिविधियों पर लागू नहीं होगी।

क्या कोई एकल अविवाहित (महिला/पुरुष) सब्सिडी के लिए पात्र होगा?

हाँ, केवल तभी जब लाभार्थी घर का एकमात्र मालिक हो और उसने अकेले ही ऋण लिया हो।

क्या अनौपचारिक क्षेत्र के लाभार्थी ISS के तहत सब्सिडी पाने के लिए योग्य होंगे?

हाँ, अनौपचारिक श्रमिक जैसे कि सड़क विक्रेता, छोटे दुकान के मालिक, सेवा प्रदाता, ड्राइवर, चौकीदार आदि, जो PM Awas Yojana 2.0 की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे ऋण सब्सिडी के लिए योग्य होंगे।

PM Awas Yojana 2.0 के तहत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सब-मिशन (TISM) का उद्देश्य क्या है?

PM Awas Yojana 2.0 के तहत स्थापित TISM राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों को आधुनिक, नवोन्मेषी और हरित तकनीकों और निर्माण सामग्री को अपनाने में मदद करेगा, ताकि जलवायु स्मार्ट भवनों और विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए मजबूत आवासों का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जा सके।

क्या सरकार TISM के तहत अनुसंधान/प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ सहयोग करेगी?

केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकार इच्छुक तकनीकी संस्थानों जैसे IITs, NITs और योजना एवं वास्तुकला संस्थानों के साथ मिलकर तकनीकी समाधान विकसित करने, क्षमता निर्माण और राज्यों और शहरों को सहायता प्रदान करने के लिए साझेदारी करेगी।

TISM राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण में क्या भूमिका निभाता है, खासकर नवोन्मेषी तकनीकों को अपनाने में?

TISM के तहत, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और IITs और NITs जैसे तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाएगा, ताकि हितधारकों को नवोन्मेषी निर्माण तकनीकों और सामग्रियों को अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल मिल सके।

TISM हरे और आपदा-प्रतिरोधी तकनीकों को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है?

TISM सस्ती आवास निर्माण के लिए आधुनिक, हरे और आपदा-प्रतिरोधी तकनीकों को अपनाने में मदद करता है, जो PM Awas Yojana 2.0 के तहत है। यह जलवायु-स्मार्ट भवनों, पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन और मजबूत आवास पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि संरचनाएँ टिकाऊ और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहें।

क्या PM Awas Yojana 2.0 के तहत नवोन्मेषी परियोजनाओं और प्रथाओं के लिए कोई प्रावधान है?

हाँ, टीआईएसएम के तहत, नवोन्मेषी परियोजनाओं और प्रथाओं का समर्थन चुनौती मोड में किया जाएगा।

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